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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: किन्नौर कैलाश यात्रा पर रोक हटाई, पंचायत के प्रस्ताव पर अंतरिम रोक

हिमाचल हाईकोर्ट ने पौवारी पंचायत के यात्रा प्रतिबंध प्रस्ताव पर लगाई अंतरिम रोक
प्रशासन को सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत किन्नौर कैलाश यात्रा जारी रखने के निर्देश
पंचायत को यात्रा संचालन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से रोका गया


रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर बड़ा अंतरिम फैसला सुनाया है। अदालत ने पौवारी ग्राम पंचायत द्वारा यात्रा पर स्थायी प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कानून और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए यात्रा को पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रखा जाए।

न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने स्पष्ट किया कि यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। अदालत ने पौवारी ग्राम पंचायत को भी यात्रा के संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से अंतरिम रूप से रोक दिया है।

दो पंजीकृत संस्थाओं की याचिका पर हुई सुनवाई

यह मामला श्री प्रकाशंकरस किन्नर कैलाश यात्रा और एक अन्य पंजीकृत संस्था द्वारा दायर याचिका के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। दोनों संस्थाएं हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत हैं और जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर वर्ष किन्नौर कैलाश यात्रा का आयोजन करती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में 13 जुलाई को पौवारी ग्राम पंचायत द्वारा पारित उस प्रस्ताव को चुनौती दी थी, जिसमें यात्रा को स्थायी रूप से रोकने और यात्रा आयोजित करने वाली संस्था को भंग करने की बात कही गई थी।

पंचायत के अधिकार क्षेत्र पर उठाए सवाल

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि ग्राम पंचायत को किसी भी पंजीकृत संस्था को भंग करने का कानूनी अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि पंचायत ने ग्राम सभा में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर यात्रा रोकने का फैसला लिया, लेकिन यह निर्णय कानूनी रूप से वैध नहीं है।

याचिका में बताया गया कि ग्राम सभा की बैठक में 112 हस्ताक्षरों के मुकाबले 62 हस्ताक्षरों के आधार पर यात्रा रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके साथ ही पंचायत ने यात्रा संचालित करने वाली संस्था को भंग करने का निर्णय भी लिया था।

हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए स्पष्ट निर्देश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि यात्रियों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए यात्रा को बिना किसी बाधा के जारी रखा जाए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक पंचायत यात्रा के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी।

यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों को मिली राहत

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से किन्नौर कैलाश यात्रा से जुड़े श्रद्धालुओं, स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन गतिविधियों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रशासन की निगरानी में निर्धारित नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के साथ यात्रा जारी रहेगी।